PM Kusum Yojana किसानों को सोलर पंप पर भारी सब्सिडी: 1490 लाभार्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, जल्दी करें आवेदन
PM Kusum Yojana रामपुर के 1490 किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप सब्सिडी की ऑनलाइन बुकिंग शुरू। जल्दी करें आवेदन और भारी अनुदान का लाभ उठाएं।
प्रधानमंत्री कुसुम योजना ( PM Kusum Yojana) के तहत सोलर पंप पर सब्सिडी का लाभ उठाएं, सरल ऑनलाइन आवेदन के जरिए।
रामपुर, यूपी: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के तहत जिले के 1490 किसानों को सोलर पंप सब्सिडी का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को भारी अनुदान पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं, जिससे वे कम लागत में अपनी खेती की जरूरतें पूरी कर सकें। इच्छुक किसान अब जल्दी से आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यह योजना “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर है।
सोलर पंप के लिए आवेदन कैसे करें?
जिला कृषि उपनिदेशक शैलेन्द्र कुमार ने बताया कि इच्छुक किसानों को सोलर पंप लेने के लिए विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी है। किसानों को ऑनलाइन बुकिंग के साथ 5000 रुपये टोकन मनी के रूप में जमा करनी होगी। यह टोकन मनी आवेदन की प्राथमिकता को सुनिश्चित करती है और आगे की प्रक्रिया को सुगम बनाती है।
योजना का नाम | पीएम कुसुम योजना |
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आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
टोकन मनी | 5000 रुपये |
आवेदन की नीति | पहले आओ, पहले पाओ |
योजना के लाभार्थी | 1490 किसान |
सोलर पंप के लाभ और पात्रता
इस योजना के तहत दिए जाने वाले सोलर पंप न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि किसानों के बिजली बिल को भी काफी हद तक कम करते हैं। यह पंप लंबे समय तक चलने वाले होते हैं और कम रखरखाव की जरूरत होती है। योजना का लाभ उठाने के लिए कृषक का पंजीकरण अनिवार्य है और यह पंजीकरण विभागीय वेबसाइट पर ही किया जा सकता है। बुकिंग प्रक्रिया में कोई भी किसान हिस्सा ले सकता है, बशर्ते कि वह योजना के तहत निर्धारित पात्रता मानकों को पूरा करता हो।
क्या है टोकन मनी की प्रक्रिया?
किसानों को टोकन कन्फर्म होने के एक सप्ताह के भीतर अवशेष अंश की धनराशि का ऑनलाइन चालान जनरेट कर इंडियन बैंक की किसी शाखा में या ऑनलाइन जमा करनी होगी। यदि यह राशि समय पर जमा नहीं की जाती है, तो किसान का चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा और टोकन मनी की राशि जब्त कर ली जाएगी।
सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी का उपयोग आवश्यक
दोहित एवं अतिदोहित क्षेत्रों में नए सोलर पंपों की स्थापना की अनुमति नहीं होगी, लेकिन यदि किसान सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी का उपयोग करते हैं, तो पूर्व में स्थापित डीजल पंप सेटों को सोलर पंप में परिवर्तित किया जा सकता है।
आवेदन करने के लिए आवश्यक कदम
- विभागीय वेबसाइट पर जाएं और पंजीकरण करें।
- 5000 रुपये टोकन मनी ऑनलाइन जमा करें।
- टोकन कन्फर्म होने के बाद अवशेष राशि जमा करें।
- आवेदन की प्रगति के बारे में सूचित रहें और आगे की निर्देशों का पालन करें।
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